MP Government Bharti 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया को सुधारते हुए एक नया संशोधित आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, अब विभागों में रिक्त सीधी भर्ती पदों का 50% अनुबंध कर्मचारियों (संविदा अधिकारियों/ कर्मचारियों) के लिए आरक्षित रहेगा। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे अनुबंधित अधिकारी और कर्मचारी, जिन्होंने पाँच साल की लगातार सेवा दी है, इन पदों को भरने के योग्य हों।
नए नियमावली में बदलाव का उद्देश्य
संशोधित निर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों में से 50% अनुबंध कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे या जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में बताया गया है। यह आरक्षण केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिन्होंने नियमित सीधी भर्ती पदों जैसे कार्यों में लगातार पाँच साल की सेवा की हो।
नए नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लगातार सेवा देने वाले अनुबंध कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में स्थायी पद प्राप्त करने का बेहतर और अधिक अवसर मिल सके। 50% सीधी भर्ती पदों का आरक्षण अनुबंध कर्मचारियों के लिए किया गया है। इससे योग्य और समर्पित कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति का स्पष्ट अवसर मिलेगा।
आरक्षण लाभ के नियम
नियमों में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पहले इस आरक्षण का लाभ मिल चुका है, तो वह फिर से इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। एक बार जब कोई उम्मीदवार आरक्षण के तहत नियुक्त हो जाता है, तो वह दोबारा इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है। यह प्रतिबंध उन सभी पर लागू होगा, जिन्होंने पहले ही आरक्षण के तहत नियुक्ति प्राप्त कर ली हो।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि नए कर्मचारी और अधिकारी भी भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर पा सकें और किसी व्यक्ति को बार-बार लाभ उठाने का मौका न मिले।
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MP Government Bharti New Order 2024
इस संशोधित आदेश से सरकार को उम्मीद है कि मौजूदा अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी पदों पर नियुक्ति पाने के अधिक अवसर मिलेंगे। यह नया आदेश भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता लाएगा और भविष्य में रिक्तियों को भरने में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इस नए आदेश से अनुबंध कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें अब अपनी मेहनत और लगातार सेवा का फल मिलने की पूरी उम्मीद होगी। इसके अलावा, सरकारी विभागों में स्थायी कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे बेहतर सेवा वितरण और प्रशासनिक सुधार होंगे।